टोंस नदी पुल क्षतिग्रस्त होने के मामले में दो लोक निर्माण विभाग के अभियंता निलंबित
07 Aug, 2026
by Admin
प्रारंभिक जांच में डिजाइन, तकनीकी निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण में गंभीर लापरवाही उजागर; शासन ने तत्काल प्रभाव से की कार्रवाई
देहरादून–पांवटा साहिब पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदा की चौकी के पास टोंस नदी पर नवनिर्मित पुल के एप्रोच रोड के क्षतिग्रस्त होने के मामले में उत्तराखंड शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शासन ने मामले की प्रारंभिक जांच के आधार पर लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अमित त्यागी और अधिशासी अभियंता राजेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
शासन की ओर से 7 अगस्त 2026 को जारी अलग-अलग कार्यालय आदेशों में दोनों अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आदेश में कहा गया है कि प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया शासकीय कार्यों के प्रति गंभीर लापरवाही, पर्यवेक्षण में शिथिलता और निर्धारित दायित्वों के समुचित निर्वहन में कमी सामने आई है।
नदी के बहाव को लेकर डिजाइन में कमी का उल्लेख
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि Design Consultant की ओर से River Diversion Work का डिजाइन उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके अलावा नदी के क्रॉस स्लोप और Meandering Nature को ध्यान में रखते हुए River Training के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
इसके परिणामस्वरूप नदी का प्रवाह एक ही स्थान पर केंद्रित हो गया। इससे पुल के Abutment के Upstream हिस्से में Heavy Scouring हुई और एप्रोच रोड में कैविटी बनने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई।
तकनीकी निगरानी में लापरवाही का आरोप
शासन के आदेश के अनुसार, संबंधित अभियंताओं पर तकनीकी निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुबंधीय शर्तों के अनुपालन तथा अपने दायित्वों के समुचित निर्वहन की जिम्मेदारी थी। प्रारंभिक जांच में इन जिम्मेदारियों के निर्वहन में गंभीर कमी पाए जाने की बात कही गई है।
शासन ने माना कि इस तरह की लापरवाही से शासकीय कार्यों की गुणवत्ता और सार्वजनिक हित प्रभावित हुआ तथा शासन की छवि भी धूमिल हुई।
निलंबन अवधि में ये होंगे नियम
राज्य सरकार ने उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के प्रावधानों के तहत दोनों अधिकारियों को निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
आदेश के मुताबिक दोनों अधिकारी निलंबन अवधि में लोक निर्माण विभाग, देहरादून स्थित प्रमुख अभियंता कार्यालय से संबद्ध रहेंगे। साथ ही सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
शासन ने तत्काल प्रभाव से लागू किया आदेश
दोनों निलंबन आदेश राज्यपाल के आदेश से जारी किए गए हैं और इनमें कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।
मुख्य बिंदु:
टोंस नदी पर नए पुल की एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने का मामला
प्रारंभिक जांच में तकनीकी खामियां और लापरवाही सामने आई
River Diversion और River Training के उपायों को लेकर सवाल
अब तक दो लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं पर निलंबन की कार्रवाई