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20 Jul, 2026 Kuldeep s Rautela by Kuldeep s Rautela

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या व सौरभ भास्कर को निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा दिये जाने को लेकर दायर मेमो अपील और जमानत पर सुनवाई हुई। जिसके विरोध में अंकिता भंडारी के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया गया कि उन्हें अभी तक मेमो की कॉपी उपलब्ध नही कराई गई है। मेमो की कॉपी का अवलोकन किए बैगेर केस में बहस करना संभव नही है। कोर्ट ने मेमो की कॉपी उपलब्ध कराने के निर्देश देने के साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तिथि नियत की है।

आपकों बता दे कि चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पाए मुख्य आरोपियों पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर ने निचली अदालत के फैसले को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अपनी मेमो अपील और जमानत याचिका में, आरोपियों ने दलील दी है कि अंकिता की मौत आत्महत्या थी और घटना से कोई हाथ नही है। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाय।