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03 Aug, 2026 by Admin


आरटीओ ने 4 से 6 अगस्त तक विशेष प्रवर्तन अभियान के दिए निर्देश,


वाहन स्वामियों से अवैध मॉडिफिकेशन हटाने की अपील; सड़क सुरक्षा नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई।

हल्द्वानी।

हल्द्वानी संभाग के परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को व्यापक प्रवर्तन अभियान चलाया। अभियान के दौरान विभिन्न मार्गों पर कुल 105 वाहनों के चालान किए गए, जबकि गंभीर अनियमितता पाए जाने पर 6 वाहनों को सीज किया गया।

संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) डॉ. गुरदेव सिंह ने बताया कि प्रवर्तन दलों ने ई-रिक्शा, ऑटो, बस, ट्रक, दोपहिया सहित विभिन्न श्रेणी के वाहनों की जांच की। कार्रवाई के दौरान बिना हेलमेट, बिना टैक्स, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा, ओवरलोडिंग तथा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान किए गए।

इन मामलों में हुई कार्रवाई

बिना हेलमेट – 22 चालान

यूनिफॉर्म न पहनने पर – 17

फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर – 8

प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) न होने पर – 11

टैक्स न जमा होने पर – 13

यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग – 35

बीमा दस्तावेज न होने पर – 8

यात्री वाहनों में माल ढुलाई – 11

स्कूली वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स एवं अग्निशमन यंत्र न होने सहित अन्य मामलों में भी कार्रवाई की गई।यह अभियान हल्द्वानी–कालाढूंगी, हल्द्वानी–नैनीताल, बरेली एवं रुद्रपुर मार्ग पर चलाया गया। अभियान में परिवहन कर अधिकारी पवन कुमार, अनुभव आर्या, अपराजिता पांडे, परिवहन सहायक निरीक्षक आर.सी. पवार, गिरीश कांड एवं नंदन रावत शामिल रहे।

आरटीओ का आदेश:

ब्लैक फिल्म, मॉडिफाइड साइलेंसर और हाई-इंटेंसिटी लाइट पर तीन दिवसीय विशेष अभियान

संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. गुरदेव सिंह ने एक आदेश जारी कर 4 अगस्त से 6 अगस्त 2026 तक पूरे हल्द्वानी संभाग में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि एसयूवी, कार, बाइक सहित सभी वाहनों में अनाधिकृत ब्लैक फिल्म, मॉडिफाइड (रेट्रो) साइलेंसर, अवैध हूटर तथा मानकों से अधिक तेज एलईडी/लेजर लाइट का प्रयोग सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।

आरटीओ ने सभी प्रवर्तन अधिकारियों को ऐसे वाहनों को चिन्हित कर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान, उपकरण हटाने, वाहन सीज करने और आवश्यकतानुसार अन्य कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अभियान के दौरान की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भी विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।

वाहन स्वामियों और अभिभावकों से अपील

आरटीओ ने वाहन स्वामियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में किसी भी प्रकार का अवैध संशोधन न कराएं। विशेष रूप से नाबालिगों को वाहन न चलाने दें तथा यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ चालान, वाहन सीज और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। – डॉ. गुरदेव सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हल्द्वानी

"सड़क सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

ब्लैक फिल्म, मॉडिफाइड साइलेंसर, अवैध हूटर और मानकों के विपरीत हाई-इंटेंसिटी लाइट का प्रयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। विशेष अभियान के दौरान ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाहन स्वामी स्वयं नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।"