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22 Aug, 2026 by Admin

हल्द्वानी में कबाड़ की दुकानों पर नगर निगम का बड़ा फैसला, रिहायशी इलाकों से होंगी बाहर

हल्द्वानी। शहर के रिहायशी इलाकों में संचालित कबाड़ की दुकानों को लेकर नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम ने बड़ा फैसला लिया है। नगर निगम ने रिहायशी क्षेत्रों में संचालित सभी कबाड़ की दुकानों को बंद कर शहर से बाहर स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही भविष्य में नगर निगम क्षेत्र में नई कबाड़ की दुकान नहीं खोले जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
नगर निगम की ओर से जारी आदेश 19 अगस्त 2026 को जारी किया गया है। आदेश में शहर में लगातार मिल रही शिकायतों का हवाला देते हुए कबाड़ की दुकानों के कारण पैदा हो रही समस्याओं को गंभीरता से लिया गया है।

गंदगी, चोरी और आग के खतरे का हवाला

नगर निगम के आदेश के मुताबिक शहर में कबाड़ की कई दुकानें अत्यधिक संख्या में खुल रही हैं। इन दुकानों के कारण संबंधित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
आदेश में कहा गया है कि कबाड़ की दुकानों के कारण अत्यधिक गंदगी, चोरी और आग लगने का खतरा बना रहता है। इससे आम लोगों के बीच रोष की स्थिति भी पैदा हो रही है। नगर निगम को इस संबंध में लगातार विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने का भी उल्लेख आदेश में किया गया है।
नगर निगम ने यह भी कहा है कि कबाड़ का व्यवसाय वर्तमान में एक बड़े व्यवसाय का रूप ले चुका है और रिहायशी इलाकों में कबाड़ की दुकानों के खिलाफ लोगों में असंतोष बढ़ रहा है।

बोर्ड ने सर्वसम्मति से लिया निर्णय

नगर निगम के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में नगर निगम बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि रिहायशी क्षेत्रों में संचालित सभी कबाड़ की दुकानों को बंद कर उन्हें शहर से बाहर खोलने के निर्देश दिए जाएं।
इसके साथ ही भविष्य में नगर निगम क्षेत्र में किसी भी नई कबाड़ की दुकान को खोलने की अनुमति नहीं दिए जाने की बात भी आदेश में कही गई है।

तत्काल प्रभाव से लागू होगा आदेश

नगर निगम आयुक्त की ओर से जारी आदेश में संबंधित अधिकारियों को बोर्ड में पारित प्रस्ताव का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश के अनुसार आबादी वाले क्षेत्रों में संचालित कबाड़ की दुकानों को बंद कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आदेश का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ नगर निगम अधिनियम, 1959 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
नगर निगम ने संबंधित अधिकारियों को आदेश के अनुपालन की निगरानी करने और की गई कार्रवाई से उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

आदेश की प्रतिलिपि नगर निगम के महापौर, नैनीताल के जिलाधिकारी और हल्द्वानी नगर मजिस्ट्रेट को सूचना के लिए भेजी गई है। इसके अलावा वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी/नोडल अधिकारी अतिक्रमण तथा मुख्य सफाई निरीक्षक को भी आदेश के अनुपालन के लिए निर्देशित किया गया है।
नगर निगम ने अधिकारियों से कहा है कि वे आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं और की गई कार्रवाई से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराएं।

कबाड़ कारोबारियों के सामने बढ़ेगी चुनौती

नगर निगम के इस फैसले के बाद रिहायशी इलाकों में कबाड़ का कारोबार करने वाले दुकानदारों के सामने अपनी दुकानें शहर से बाहर स्थानांतरित करने की चुनौती होगी। वहीं नगर निगम का तर्क है कि इस कदम से आबादी वाले क्षेत्रों में गंदगी, आग और अन्य सुरक्षा संबंधी जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी।
फिलहाल आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में नगर निगम की टीमों द्वारा रिहायशी इलाकों में संचालित कबाड़ की दुकानों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर नजर रहेगी।

“रिहायशी इलाकों में संचालित कबाड़ की दुकानों को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इन दुकानों की वजह से गंदगी, आग लगने की आशंका और अन्य तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। नगर निगम बोर्ड ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि आबादी वाले क्षेत्रों में चल रही कबाड़ की दुकानों को बंद कर शहर से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। भविष्य में नगर निगम क्षेत्र में नई कबाड़ की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।”