Breaking News:
Image not found
02 Sep, 2026 Kuldeep s Rautela by Kuldeep s Rautela
हल्द्वानी। संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) हल्द्वानी में शस्त्र से फायरिंग करने के मामले में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महेन्द्र सिंह नेगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, ऊधमसिंह नगर से संबद्ध किया गया है।
संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हल्द्वानी की ओर से 2 सितंबर 2026 को भेजी गई आख्या के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आख्या के अनुसार, महेन्द्र सिंह नेगी 1 सितंबर को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कार्यालय में शस्त्र लेकर पहुंचे। आरोप है कि शाम करीब 3:40 बजे कर पंजीयन अनुभाग के बाहर शस्त्र से फायर किया गया।
फायरिंग की घटना से कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और आम लोगों में भय का माहौल पैदा हुआ तथा सरकारी कामकाज भी प्रभावित हुआ। विभाग ने इस कृत्य को उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के नियम 3(1) एवं 3(2) के प्रावधानों का उल्लंघन माना है।
आदेश में कहा गया है कि महेन्द्र सिंह नेगी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और आरोप सिद्ध होने की स्थिति में उन्हें दीर्घ शास्ति दी जा सकती है। इसी आधार पर अनुशासन एवं अपील नियमावली के नियम 4(1) के तहत उन्हें निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें यह प्रमाण-पत्र भी देना होगा कि वे निलंबन अवधि में किसी अन्य सेवा, योजना, व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय में संलिप्त नहीं हैं।
हालांकि, निलंबन आदेश में फायरिंग के कारण, शस्त्र की प्रकृति अथवा किसी व्यक्ति के घायल होने संबंधी कोई जानकारी नहीं दी गई है।